आचार संहिता उल्लंघन में हरकसिंह को सजा

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रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में 3 महीने के साधारण कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में वर्ष 2012 के विधनसभा चुनावों के दौरान का यह मामला था। जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में सजा सुनाई गई।

2012 विधनसभा का चुनाव डॉ. हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें अनेकों बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा। हालांकि इस बात का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि मंत्री हरक सिंह रावत आचार संहिता मामले में बच नहीं पाएंगे। आज न्यायालय ने उन्हें तीन महा का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि अपीलीय अवधि तक विचारणीय कोर्ट ने मंत्री हरक सिंह को जमानत दे दी है।

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