देहरादूनः कोरोना की काली छाया से दीपावली, गुरुपर्व और छठ भी अछूते नहीं रह पाएंगे। इनh त्योहारों के उल्लास पर भी कोविड-19 का असर दिखायी देगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लोग गत वर्षों की तरह दिल खोलकर पटाखे नहीं जला पाएंगे। वे सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी कर पाएंगे, वह भी ग्रीन पटाखे ही। प्रदूषण और कोविड-19 को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी,रुद्रपुर और काशीपुर नगरीय क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीट ट्रिब्युनल) यानी एनजीटी के दिशा-निर्देश के आधार पर ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार पटाखे सिर्फ दो ही घंटे जताए जाएंगे और केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री इन क्षेत्रों में होगी। दीपावली और गुरुपर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 तथा छठ पूजा पर प्रातः 6 से 8 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे।
बहरहाल, अब देखना यह है कि आदेश का कितना पालन हो पाता है। यह भी देखना है कि लोग कोविड-19 और प्रदूषण के प्रति कितने जागरूक और संवेदशील हैं। वैसे इस नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं होने पर एक आशंका यह भी है कुछ लोग इसका उल्लंघन कर सकते हैं। बहरहाल, बीमारी और प्रदूषण के दृष्टिगत उक्त फैसला बेहतरीन है।