उत्तराखंड आने पर रहना होगा क्वारंटीन

कोविड कर्फ्यू की अवधि 18 मई तक बढ़ायी गयी

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं। सरकार को मजबूरी में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाते हुए अन्य नियम भी लागू करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने जहां एक ओर कोरोना कर्फ्यू की अवधि 18 मई तक के लिए बढ़ा दी, वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए एक हफ्ते का क्वारंटीन भी अनिवार्य कर दिया है। उन्हें अपने साथ आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी।
बेकाबू होते कोरोना पर नियंत्रण के दृष्टिगत राज्य सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। 10 मई को सुबह छह से दोपहर 1 बजे तक समस्त आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया गया है। 11 से 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस बीच टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा। टीकाकरण के लिए आने-जाने वालों को टीकाकरण संबंधी कोई प्रूफ दिखाने पर आने-जाने की छूट दी जाएगी। कोविड कफ्र्यू के दौरान शादी-विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गयी है, लेकिन यदि समारोह स्थगित किया जाना संभव न हो तो इसमें अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। शव यात्रा में भी 20 ही लोग शामिल हो पाएंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट इस दौरान बंद रहेंगे। सिनेमा हाल, माॅल, स्पोर्ट काॅम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में सात दिन तक अनिवार्य रूप से रहना होगा। बाहर से आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को भी आरटीपीसीआर अथवा आरएटी निगेटिव रिपोर्ट के साथ प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा।

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