चारधाम यात्रा को न्यायालय की हरी झंडी

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देहरादून-चारधाम यात्रा पर लगी रोक को न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधो के साथ हटा दी,चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने केदारनाथ में प्रतिदिन 800,बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री 600 तथा यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रीयो को जाने की अनुमति दी है।
उत्तराखंड उच्चन्यायालय ने प्रत्येक यात्री कक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और vaccination का सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य किया है।वंही सरकार को यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के भी निर्देश दिए हैं।कुण्ड में स्नान को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना किया है।चारधाम यात्रा के खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

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